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Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana 2025: बेटी की शादी के लिए सरकार दे रही ₹1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता

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उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत बड़ी राहत की घोषणा की है। अब इस योजना के तहत लाभार्थी परिवारों को बेटी की शादी पर पहले मिलने वाले ₹51,000 की जगह ₹1 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह फैसला गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए एक बड़ा सहारा बनकर सामने आया है।

राज्य सरकार का उद्देश्य है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग बिना किसी चिंता के अपनी बेटियों की शादी कर सकें। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, सामान्य वर्ग (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के वे परिवार आते हैं जिनकी सालाना आय ₹2 लाख से कम है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत सामूहिक विवाह कार्यक्रमों का आयोजन जिला स्तर पर किया जाता है। इनमें शादी के लिए जरूरी सभी व्यवस्थाएं सरकार द्वारा करवाई जाती हैं, जिसमें पंडाल, पंडित, भोजन, संगीत और अन्य व्यवस्थाएं शामिल होती हैं।

योजना की शर्तों के अनुसार, विवाह के लिए दोनों पक्षों की सहमति होनी चाहिए और लड़की की आयु कम से कम 18 वर्ष तथा लड़के की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। विवाह रजिस्ट्रेशन के बाद ही राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।

पहले इस योजना के तहत ₹51,000 की राशि दी जाती थी, जिसमें ₹35,000 शादी के खर्च के लिए, ₹10,000 वर-वधू को उपहार सामग्री के लिए और ₹6,000 आयोजनों के खर्च के लिए निर्धारित थे। अब इस राशि को बढ़ाकर ₹1,00,000 कर दिया गया है, जिससे वर-वधू को और बेहतर सुविधा मिल सके।

सरकार की ओर से यह निर्णय बढ़ती महंगाई को देखते हुए लिया गया है ताकि बेटियों के विवाह को लेकर गरीब परिवारों को आर्थिक रूप से कोई परेशानी न हो। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों को यूपी जनकल्याण की आधिकारिक वेबसाइट www.shadianudan.upsdc.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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