विवाह शगुन योजना राशि में बढ़ोतरी, अब मिलेंगे 51000, ऐसे करें आवेदन

हरियाणा सरकार ने 180000 से कम सालाना आय वाले परिवारों को एक और तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विवाह शगुन राशि की बढ़ोतरी करने को लेकर मंजूरी दे दी है। गरीब और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों की शादी के लिए एक और सहरिया कदम उठाते हुए विवाह शगुन राशि 41000 पैसे बढ़ाकर 51000 रुपए कर दी गई है। इस चलिए जानते हैं कैसे इस योजना में आवेदन कर सकते हैं और किन्हें 51000 की राशि मिलेगी।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना
हरियाणा सरकार द्वारा गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना चलाई जा रही है जिसके तहत जाति के आधार पर अलग-अलग सहायता राशि दी जाती है। ऐसे परिवार जिनकी सालाना 180000 रुपए से कम है वह सभी परिवार इस योजना के लिए पात्र हैं। उन्हें इस योजना का लाभ लेने के लिए शादी के 6 महीने के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना होता है।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति और टपरीवास समुदायके परिवारों को हरियाणा सरकार की तरफ से 71000 की राशि विवाह शगुन के तौर पर दी जाती है। वहीं विधवा, तलाकशुदा, अनाथ या बेसहारा महिलाओं के पुनर्विवाह पर ₹51000 की राशि दी जाती है बेशर्त उन्हें पहले इस योजना का लाभ न लिया हो। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग परिवारों को पहले 41000 रुपए की राशि दी जाती थी जिसे अब बढ़ाकर 51000 रुपए कर दिया है।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना आवेदन प्रक्रिया
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक को विवाह के 6 महीने के भीतर विवाह पंजीकरण करवाना होगा। विवाह पंजीकरण हो जाने के बाद विवाह पंजीकरण पोर्टल पर ही आपको विवाह शगुन योजना आवेदन का लिंक मिलेगा। उसके बाद विवाह शगुन योजना आवेदन पर क्लिक करना है और अपनी केटेगरी का चयन कर आवेदन प्रक्रिया को पूरा करना है।