Fish Farming Loan Yojana: मछली पालन योजना के ऑनलाइन आवेदन शुरू

अब किसान खेती के साथ-साथ मत्स्य पालन करके अपनी आमदनी को कई गुना बढ़ा सकते हैं। बिहार सरकार ने मछली पालकों के लिए एक बेहद लाभदायक योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पारंपरिक विदेशी मछलियों की बजाय अब देशी प्रजातियों को बढ़ावा दिया जाएगा। खास बात यह है कि इस योजना में सरकार किसानों को 60 प्रतिशत तक की आर्थिक सहायता (सब्सिडी) भी दे रही है।
क्या है यह योजना?
राज्य सरकार ने इसे “मत्स्य प्रजाति विविधीकरण योजना” नाम दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य है—स्थानीय जलस्रोतों में देशी मछलियों की संख्या को बढ़ाना और मछली पालन में जैव विविधता को प्रोत्साहित करना। अब तक मछली पालन में ज्यादातर विदेशी प्रजातियों पर ही ध्यान दिया जाता था, जिससे देशी मछलियों की संख्या घट रही थी।
सरकार का मानना है कि देशी मछलियां जैसे “कैट फिश” और “माइनर कार्प” न केवल स्वाद में बेहतर होती हैं, बल्कि इनका बाजार भी अच्छा है। इसके चलते किसान इनसे अच्छा लाभ कमा सकते हैं।
कितना मिलेगा अनुदान?
इस योजना के तहत सरकार 60% तक की सब्सिडी दे रही है। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी मछली पालन या हैचरी इकाई की लागत का केवल 40% हिस्सा ही किसान को खुद वहन करना होगा। शेष खर्च सरकार उठाएगी। यह सब्सिडी सीधे किसान के खाते में डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी।
यह योजना वर्ष 2025-26 के लिए लागू की गई है और राज्य के सभी जिलों के किसान इसका लाभ ले सकते हैं।
कौन ले सकता है योजना का लाभ?
- कोई भी मत्स्य पालक या इच्छुक किसान आवेदन कर सकता है।
- आवेदनकर्ता के पास कम से कम 0.25 एकड़ जल क्षेत्र होना चाहिए।
- हैचरी यूनिट लगाने के लिए कम से कम 1 एकड़ जमीन जरूरी है, जो निजी या पट्टे पर हो सकती है।
- अगर किसान के पास जमीन नहीं है, तो वो लीज पर ली गई जमीन के साथ भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन लीज एग्रीमेंट कम से कम 9 साल का होना चाहिए।
एक किसान अधिकतम 1 एकड़ क्षेत्र (दो यूनिट) तक के लिए आवेदन कर सकता है।
जरूरी दस्तावेज
- पासपोर्ट साइज फोटो (स्वप्रमाणित)
- आधार कार्ड की प्रति
- जमीन के कागज या लीज एग्रीमेंट की कॉपी
- सहमति पत्र (यदि लागत यूनिट से अधिक हो)
- बैंक खाता विवरण
आवेदन प्रक्रिया
इस योजना के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। इच्छुक किसानों को बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (https://fisheries.bihar.gov.in/DefaultHi.aspx) पर जाकर आवेदन करना होगा।